प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana), जाने योजना की पूरी जानकारी -
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित पेंशन योजना (Pension Scheme) है | ये योजना (Scheme) 4 मई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक ही उपलब्ध थी | अब इस योजना को मार्च, 2023 तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है |
योजना का लाभ (Benefit of the scheme) -
⇛ योजना (Scheme) के प्रारंभ में वर्ष 2020-21 के लिए 7.40% की प्रतिवर्ष की एक सुनिश्चित दर प्रदान करती है और उसके बाद हर साल रीसेट (Reset) की जाती है |
⇛ पेंशन अवधि 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान, मासिक / वार्षिक खरीद के समय पेंशनर द्वारा चुनी गई आवृत्ति के अनुसार देय होती है |
⇛ योजना (Scheme) को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है |
⇛ यह योजना (Scheme) किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले निकलने की अनुमति देती है | इस तरह के समय से पहले निकलने पर, खरीद मूल्य का 98% वापस किया जाएगा |
⇛ गारंटीकृत ब्याज (Guaranteed Interest) और अर्जित वास्तविक ब्याज (Actual Interest Earned) और प्रशासन से संबंधित खर्चों (Expenses Related to Administration) के बीच अंतर के कारण भारत सरकार (Indian Government) द्वारा सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी और निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी |
पात्रता की शर्तें (Eligibility conditions) -
⇛ 60 वर्ष न्यूनतम आयु, |
⇛ अधिकतम प्रवेश आयु की कोई सीमा नहीं |
⇛ पॉलिसी अवधि, 10 वर्ष |
⇛ निवेश की सीमा, प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रु |
⇛ न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह |
⇛ अधिकतम पेंशन 12,000 प्रति माह |
पेंशन के भुगतान का तरीका (Mode of pension payment) -
पेंशन भुगतान के तरीके मासिक (Monthly), त्रैमासिक (Quarterly), अर्धवार्षिक (Half-Yearly) और वार्षिक (Yearly) हैं | पेंशन भुगतान एनईएफटी (NEFT) या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System) के माध्यम से होगा |
समर्पण मूल्य (Surrender Value) -
यह योजना (Scheme) असाधारण परिस्थितियों (Exceptional Circumstances) में पॉलिसी अवधि के दौरान समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देती है ऐसे मामलों में देय समर्पण मूल्य खरीद (Surrender Value payable) मूल्य का 98% होगा |
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