प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana), जाने योजना की पूरी जानकारी -

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित पेंशन योजना (Pension Scheme) है | ये योजना (Scheme) 4 मई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक ही उपलब्ध थी | अब इस योजना को मार्च, 2023 तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है | 


योजना का लाभ (Benefit of the scheme) -

योजना (Scheme) के प्रारंभ में वर्ष 2020-21 के लिए 7.40% की प्रतिवर्ष की एक सुनिश्चित दर प्रदान करती है और उसके बाद हर साल रीसेट (Reset) की जाती है |

⇛ पेंशन अवधि 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान, मासिक / वार्षिक खरीद के समय पेंशनर द्वारा चुनी गई आवृत्ति के अनुसार देय होती है |

⇛ योजना (Scheme) को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है |

 यह योजना (Scheme) किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले निकलने की अनुमति देती है | इस तरह के समय से पहले निकलने पर, खरीद मूल्य का 98% वापस किया जाएगा |

⇛ गारंटीकृत ब्याज (Guaranteed Interest) और अर्जित वास्तविक ब्याज (Actual Interest Earned) और प्रशासन से संबंधित खर्चों (Expenses Related to Administration) के बीच अंतर के कारण भारत सरकार (Indian Government) द्वारा सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी और निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी |


पात्रता की शर्तें (Eligibility conditions) -

⇛ 60 वर्ष न्यूनतम आयु, |

⇛ अधिकतम प्रवेश आयु की कोई सीमा नहीं |

⇛ पॉलिसी अवधि, 10 वर्ष |

⇛ निवेश की सीमा, प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रु |

⇛ न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह |

⇛ अधिकतम पेंशन 12,000 प्रति माह |


पेंशन के भुगतान का तरीका (Mode of pension payment) -

पेंशन भुगतान के तरीके मासिक (Monthly), त्रैमासिक (Quarterly), अर्धवार्षिक (Half-Yearly) और वार्षिक (Yearly) हैं | पेंशन भुगतान एनईएफटी (NEFT) या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System) के माध्यम से होगा |


समर्पण मूल्य (Surrender Value) -

यह योजना (Scheme) असाधारण परिस्थितियों (Exceptional Circumstances) में पॉलिसी अवधि के दौरान समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देती है ऐसे मामलों में देय समर्पण मूल्य खरीद (Surrender Value payable) मूल्य का 98% होगा |


ऋण (Loan) -

ऋण राशि (Loan Amount) के लिए ब्याज की दर (Interest Rate) का निर्धारण आवधिक अंतराल पर किया जाएगा | वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर 10% पी.ए. ऋण (P.A. Payable) की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक देय |
पॉलिसी (Policy) के तहत देय पेंशन राशि (Pension Amount Payable) से ऋण ब्याज की वसूली की जाएगी | पॉलिसी के तहत पेंशन भुगतान की आवृत्ति के अनुसार होगा | 

बहिष्करण (Exclusion) -

आत्महत्या (Suicide) की गिनती पर कोई बहिष्करण (Exclusion) नहीं होगा और पूर्ण खरीद मूल्य (Full Purchase Price) देय होगा |

आवश्यक दस्‍तावेज (Required document) -

⇛ एड्रेस प्रूफ की कॉपी (Copy of address proof) |
⇛ चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी (Copy of check or first page copy of bank passbook) |

आवेदन कैसे करे (How to apply) -

⇛ इस लिंक https://onlinesales.licindia.in/eSales/liconline;jsessionid=D75B40FAF8DB5D428C96D8C83F6450E2 पर क्लिक करे |

⇛ यहाँ आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) ऑप्शन के नीचे Buy Online लिंक पर क्लिक करना है |

⇛ ऐसा करने पर नया पेज (New Page) खुलेगा जिसमें आपको योजना (Scheme) की पूर्ण जानकारी (Information) मिलेगी |

⇛ जानकारी पढ़ लेने के बाद Click to Buy Online लिंक पर क्लिक करें | जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे |

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