भाग्यलक्ष्मी योजना (Bhagyalakshmi Scheme) से जुड़ी सभी जानकारी-

भाग्यलक्ष्मी योजना

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सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और विशेषकर समाज में सामान्य रूप से परिवार में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाना है | बालिका को उसकी माँ / पिता या प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है


भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य (Objective)-

इस योजना का उद्देश्य निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत है-

⇛ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए |

⇛ जिससे बालिका की स्थिति में वृद्धि हो सके जिससे समाज का दर्जा बढ़े |

⇛ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और परिवार और समाज के भीतर उनकी स्थिति को बढ़ाना |

⇛ कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए अपनी माँ / पिता / प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से बालिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना |


भाग्यलक्ष्मी योजना का पात्रता (Eligibility)-

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए-

⇛ 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएँ इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं |

⇛ जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए |

⇛ यह योजना बीपीएल परिवार की केवल दो बालिकाओं के लिए है |

⇛ लड़की को बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए |

⇛ टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए था | परिपक्वता राशि के लिए पात्र होने के लिए, यह अनिवार्य है कि लाभार्थी 8 वीं कक्षा पूरी करे और 18 वर्ष की आयु से पहले उसकी शादी न हो |


भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ (Benefits)-

इस योजना के तहत लाभ नीचे दिए गए हैं-

⇛ बच्चे को अधिकतम रु | 25,000 एक वर्ष |

⇛ बालिका को दसवीं कक्षा तक की शिक्षा की वार्षिक छात्रवृत्ति रु | 300 से रु | 1,000 दी जाती है |

⇛ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और परिवार और समाज के भीतर उनकी स्थिति को बढ़ाना |

⇛ कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए अपनी माँ / पिता / प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से बालिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना |

⇛ इन लाभों के अलावा, माता-पिता को रु | दुर्घटना के मामले में 1 लाख और रु | लाभार्थी की प्राकृतिक मृत्यु के लिए 42,500 | 18 वर्ष के अंत में, लाभार्थी को रु .4, 751 का भुगतान किया जाएगा |

⇛ पात्रता मानदंडों की निरंतर पूर्ति पर कुछ अंतरिम भुगतान जैसे कि वार्षिक छात्रवृत्ति और बीमा लाभ लाभार्थी को उपलब्ध कराया गया है |


कौन आवेदन कर सकता है (Who can apply) ?

बालिका के माता / पिता / प्राकृतिक संरक्षक |


दस्तावेज़ (Documents)-

⇛ माता पिता का आधार कार्ड |

⇛ निवास प्रमाण पत्र |

⇛ आय प्रमाण पत्र |

⇛ जाति प्रमाण पत्र |

⇛ भाग्यलक्ष्मी योजना में हिस्सा लेने के लिए बेटी का जन्म जहाँ हुआ है उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र |

⇛ बैंक अकाउंट पासबुक |

⇛ मोबाइल नंबर |

⇛ पासपोर्ट साइज फोटो |


आवेदन कैसे करे (How to apply) ?

⇛ सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग की Official Website पर जाना होगा |

⇛ ऑफिसियल वेबसाइट से आपको भाग्य लक्ष्मी योजना के Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा |

⇛ पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,जन्म तिथि ,आदि जानकारी भरनी होंगी |

⇛ सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा |

⇛ इसके बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नज़दीकी  महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा करना होगा | इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |


पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ’s)-

1) योजना के तहत बालिकाओं को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ?

पहली से तीसरी कक्षा में लड़कियों के लिए 300 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति |

⇛ कक्षा 4 वीं में लड़कियों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति |

⇛ 5 वीं कक्षा में लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 600 रुपये की छात्रवृत्ति |

⇛ 6 वीं और 7 वीं कक्षा की लड़कियों के लिए प्रति वर्ष रु 700 की छात्रवृत्ति |

⇛ 8 वीं कक्षा में लड़कियों के लिए प्रति वर्ष रु 800 की छात्रवृत्ति |

⇛ 9 वीं और 10 वीं कक्षा में लड़कियों के लिए प्रति वर्ष रु | 1,000 की छात्रवृत्ति |


2) क्या योजना में बालिकाओं को स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है ?

हाँ, योजना 25,000 प्रति वर्ष रु तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है | 


3) मेरी खुद की 3 लड़कियाँ हैं | क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है ?

ऐसे मामले में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहली दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा, जबकि तीसरे ने यह नहीं जीता होगा |


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