प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जाने योजना से जुड़ी ज़रूरी बातें और कैसे करे आवेदन ?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

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सरकार ने वृद्धावस्था में लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) शुरू की है, जब उनके पास आजीविका और न्यूनतम का कोई साधन नहीं है और देखभाल करने के लिए कोई बचत नहीं है |

पात्रता (Eligibility)-

लघु और सीमांत किसान (SMF) - एक किसान जो संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि का मालिक है |

⇛ 18- 40 वर्ष की आयु |


जो किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं (Farmers who are not eligible for the scheme)-

किसानों की निम्नलिखित श्रेणियां बहिष्करण मानदंडों के तहत लाई गई हैं-


⇛ किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल SMF |

⇛ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी जन धन योजना (PM-SYM) का विकल्प चुनने वाले किसान |

⇛ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री लगु व्यपारी मन-धन योजना (PM-LVM) के लिए चयन करने वाले किसान |

⇛ इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी-

⇛ सभी संस्थागत भूमि धारक |

⇛ संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक |

⇛ पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष |

⇛ केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनके क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास IV को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी |

⇛ अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति |

⇛ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते हैं |


आवेदन कैसे करें (How to Apply) ?

⇛ योजना में नामांकन ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से या विभिन्न राज्यों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है | नामांकन मुफ्त है |

⇛ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से स्वयं नामांकन के लिए https://maandhan.in/auth/login  इसको ओपन करे |

⇛ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नामांकन के लिए |

⇛ पंजीकरण के लिए किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं | कॉमन सर्विस सेंटर प्रति नामांकन रु .30 / - का शुल्क लेंगे जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |

⇛ अधिक जानकारी के लिए PM-KMY पोर्टल पर जाएं |


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