आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna), जाने योजना से जुड़ी ज़रूरी बातें-
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COVID-19 महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से, 12 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna) की घोषणा की | योजना नए कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं को सब्सिडी (Subsidy) प्रदान करती है | इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना भी है, जिन्होंने महामारी के कारण नौकरी खो दी |
योजना के तहत, सरकार सभी नए पात्र कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान (EPF Contributions) के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करेग | सीतारमण ने कहा कि सब्सिडी को आधार वाले ईपीएफओ खातों (EPFO Accounts) में जमा किया जाएगा |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है (What is Aatmanirbhar Bharat Rozgar Scheme) ?
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna) का उद्देश्य COVID-19 रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है | जिसमें सरकार 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन के साथ EPFO पंजीकृत कर्मचारियों को सब्सिडी देगी, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 के बाद COVID-19 महामारी के कारण नौकरी खो दी |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna) जून, 30, 2021 से चालू होने की उम्मीद है |
नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) के समान है, जिसे अगस्त 2016 में घोषित किया गया था |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है (What is the purpose of Aatmanirbhar Bharat Rozgar Scheme)?
इस योजना के दोहरे लाभ प्रदान करने की उम्मीद है | एक तरफ, इस योजना से नियोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Business Establishments) को काम पर रखने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, दूसरी ओर, यह योजना ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों (EPFO-Registered Establishments) में बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वालों को रोजगार खोजने में मदद करेगी |
सीतारमण ने कहा, "इस योजना के तहत 99.1 प्रतिशत प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा और औपचारिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के 65 प्रतिशत को कवर किया जाएगा, जिसमें ईपीएफ का योगदान सरकार द्वारा सब्सिडी सहायता के माध्यम से दिया जाएगा," |
सरकार का योगदान (Government’s Contribution)-
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna) के तहत, केंद्र सरकार 12 प्रतिशत मजदूरी पर नियोक्ता के योगदान को प्रदान करेगी |
1,000 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए, सरकार 12 प्रतिशत मजदूरी के साथ ईपीएफ (EPF) योगदान प्रदान करेगी |
सब्सिडी सहायता को नए पात्र कर्मचारी के आधार-आधारित ईपीएफओ खाते (Aadhar-seeded EPFO Account) में जमा किया जाएगा |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Aatmanirbhar Bharat Rozgar Scheme)-
ईपीएफओ (EPFO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान (Establishments) नए कर्मचारियों को काम पर रखने पर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे | इसके अलावा, यह ऑफर केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जो ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों (EPFO-Registered Establishments) में रहते हैं, यदि उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है |
नए प्रतिष्ठान जो ईपीएफओ (EPFO) के लिए योजना शुरू करने के लिए पंजीकरण करेंगे, उनके सभी कर्मचारियों के लिए भी सब्सिडी का लाभ उठाया जाएगा | 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम पांच नए कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता होगी और 50 कर्मचारियों वाले संगठनों को रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम दो कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता होगी |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online for Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana)-
⇛ कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण या आधिकारिक पोर्टल से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं है, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojna) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं |
⇛ सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद हम आपको अपडेट रखेंगे |
⇛ कृपया नई शुरू की गई योजना के नवीनतम अपडेट के लिए हमारे लेखों पर जाते रहें |
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